गुरुवार को हाईकोर्ट में सहायक आचार्य बहाली परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पांच अगस्त को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 100 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी।

सुनवाई के दौरान सभी 101 आवेदकों ने अपनी रिपोर्ट दी। प्रार्थियों ने अदालत को बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू किया है, जो नियम के विरुद्ध है। इसलिए, इस परिणाम को रद्द करके एक संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जाना चाहिए।
वहीं, नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन रूल की जानकारी दी गई थी। यदि यह रूल गलत है, तो नियमावली को चुनौती दी जानी चाहिए, और नियुक्ति और परिणामों पर रोक लगाने की मांग नहीं की जा सकती। आयोग ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को यथाशीघ्र समाप्त करने का आदेश दिया है. यदि रिजल्ट या नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा।
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